Monday, December 23, 2024
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बड़वाह- पुलिस विभाग ने दी नए कानून की जानकारी, बताया-कैसे होगी पुलिस की कार्यवाही की प्रकिया।

मुकेश खेड़े बड़वाह- देश भर में सोमवार से नया कानून लागू हो गया है| कानून में जो भी बदलाव हुआ है उसके बारे में जन जागरूकता कार्यक्रम शाम 6:30 बजे सोमवार बड़वाह थाना परिसर में आयोजन किया गया| कार्यक्रम में एडिशनल एसपी ग्रामीण मनोहर सिंह बारिया ने विस्तार से कानून के बारे में उपस्थितजनों को बताया| कहा कि नये कानून में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकेगी| इस दौरान एसडीओपी अर्चना रावत ने जो मुख्य धाराओं में परिवर्तन हुआ है उनके बारे में विस्तार से बताया|

साथ ही जो नए नियम लागू हुए हैं उनकी भी जानकारी दी| उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही धाराओं को बदलते जमाने के साथ परिवर्तन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से ऐसे नियम परिवर्तन किए गए हैं जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता है| अब किसी भी स्थान पर घटना हुई हो लेकिन कोई से भी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं,साथ ही e-FIR का भी प्रावधान किया गया है| नये कानून में मॉब लिंचिंग के दोषियों को भी सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब पांच या उससे ज्यादा लोग जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं, तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी| एसडीएम प्रताप सिंह अगास्या ने कहा कि नया कानून आने से वर्षों न्याय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। समय सीमा में उनकी समस्या का निराकरण हो सकेगा| इस दौरान नायक तहसीलदार शिवराम कनासे,नपाध्यक्ष राकेश गुप्ता,सुधीर सेंगर ने भी कानून के बारे में जानकारी दी|

सामुहिक दुष्कर्म में अब मृत्यु दंड का भी प्रावधान….

टीआई निर्मल श्रीवास ने कहा कि नया कानून अपराधियों पर नकेल कसने के लिए है| उन्होनो कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नए नियम में पुलिस को 90 दिन के भीतर केश की डायरी पेश करनी होगी| साथ ही संबंधित व्यक्ति को केस की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी| इसके लिए पुलिस मोबाइल नंबर या ईमेल पर जानकारी भेज सकती है| धाराओं के क्रम के परिवर्तन के साथ कुछ सजा में भी बदलाव हुआ है। सामुहिक दुष्कर्म में अब मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही ऑनलाइन तमिल कर सकते हैं इसके अलावा पुलिस वारंट को डिजिटल भेजेगा। इसके अलावा राजद्रोह शब्द था उस जगह पर देश द्रोह किया गया है| उन्होंने कहा कि अगर किसी ने शादी का धोखा देकर यौन संबंध बनाया, तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है|

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