Monday, December 23, 2024
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छतरपुर- तीन युवकों ने घर में घुसकर महिलाओं को दी धमकी वायरल हुआ कट्टा दिखाने का वीडियो, मुख्य आरोपी गिरफ्तार।

छतरपुर। नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मऊसहानियां में बाइक से आए तीन युवकों द्वारा एक अहिरवार परिवार के घर में घुसकर महिलाओं को कट्टा दिखाते हुए थाने में दर्ज एक आपराधिक प्रकरण में राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। उक्त घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने फरियादी परिवार की शिकायत पर दो नामजद सहित कुल 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है।


प्राप्त जानकारी के मुताबिक मऊसहानियां निवासी मुन्नी देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश अहिरवार उम्र 55 वर्ष द्वारा पूर्व में गांव के कुछ लोगों के विरुद्ध नौगांव थाना में मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए आरोपी पक्ष द्वारा धमकियां दी जा रहीं थीं। रविवार को मुन्नी देवी अपनी बेटी रजनी, सरोज और प्रिंयका के साथ घर में थी, तभी सुबह करीब साढ़े 6 बजे गांव का दीपेन्द्र उर्फ डीपी सिंह पुत्र महंत सिंह काले रंग की मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 16 एमएम 4521 से अपने दो अन्य साथियों के साथ उसके घर आया। मुन्नी देवी के मुताबिक डीपी सिंह ने घर में घुसकर उसकी छोटी बेटी प्रिंयका से अपने भाई को बाहर निकालने के लिए कहा। जब प्रिंयका ने कहा कि वह घर पर नहीं है तो दीपेन्द उर्फ डीपी तथा उसके साथियों ने गालियां देना शुरु कर दिया। मुन्नी देवी और उसकी बेटियों ने जब गालियां देने से मना किया तो उक्त आरोपियों ने मारपीट शुरु कर दी। मुन्नी का यह भी आरोप है कि घटना के वक्त मोहल्ले का राज सिंह पुत्र पहाड़ सिंह घर के बाहर खड़ा था जो बार-बार आरोपियों को पीटने के लिए उकसा रहा था। मारपीट करने के बाद डीपी सिंह ने कट्टा निकाला और जान से मारने की धमकी देकर अपने साथियों के साथ बाइक से भाग गया। मुन्नी देवी की एक बेटी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया था, जो अब वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि फरियादी मुन्नी देवी की शिकायत पर दीपेन्द्र उर्फ डीपी सिंह पुत्र महंत सिंह और राज उर्फ अंकुश सिंह पुत्र पहाड़ सिंह सहित दो अज्ञात के विरुद्ध भारतीय न्याय संहित की धारा 115(2), 296, 351(2), 3(5), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व्हीए) तथा आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एसपी ने बताया कि घटना के मुख्य आरोपी दीपेन्द्र उर्फ डीपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश अभी जारी है।

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