बैतूल | खनिज माफिया के बढ़ते कदमो को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रेत माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश के बाद बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन मे खनिज, राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा विगत दिनों रेत माफियाओ के विरूद्ध कार्यवाही कर अनेक खनिज प्रकरण दर्ज कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाए गए हैं।
रेत माफियाओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में सुनवाई कर अपर कलेक्टर बैतूल ने रेत माफियाओं के प्रकरणों का निराकरण कर 5 जून 2024 को मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत कुल चार प्रकरणों में एक अरब 37 करोड़ की शास्ति एवं एक करोड़ 25 लाख मूल्य की 02 पोकलेन और एक जेसीबी राजसात करने की कार्यवाही की है।
अपर कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय अनुसार अगर रेत माफियाओं द्वारा अधिरोपित शास्ति 07 दिन में जमा नहीं की जाती है, तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत रेत माफियाओं की चल अचल संपत्ति कुर्क कर बकाया भू-राजस्व की भांति आरोपित शास्ति की वसूली की जाएगी।